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फायदा उन्हें ही मिले जिन्हें वास्तव में जरूरत
आधार अनिवार्य करने की डेडलाइन बढ़ाने से इंकार अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस नवीन सिन्हा की पीठ के सामने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार को अनिवार्य करने का अहम मकसद यही है कि इन योजनाओं का फायदा उन्हें ही मिले जिन्हें वास्तव में इनकी जरूरत है।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दी राहत
दूसरी ओर केंद्र सरकार को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कल्याणकारी योजनाओं में आधार कार्ड को जरूरी करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। दो जजों की पीठ ने कहा कि कोर्ट इस मामले पर अलग-अलग सुनवाई नहीं करके इस संबंध में सभी याचिकाओं को 27 जून को सुना जाएगा।
संविधान पीठ के समक्ष 27 जून को होगी सुनवाई
सरकारी योजनाओं के लाभ को लेकर आधार को अनिवार्य बनाने की अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई 27 जून को संविधान पीठ के सामने होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दाखिल सभी याचिकाओं पर एक बार सुनवाई होनी चाहिए क्योंकि सभी में एक जैसी ही मांग की गई है।


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